मेरठ में चार साल पुराने दुष्कर्म के मामले में अपर जिला जज एफटीसी मोहम्मद आजाद ने दोषी हरेंद्र उर्फ हैरी को 10 साल का कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से 20 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिया गया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता ने 10 सितंबर 2015 को एसएसपी को शिकायती पत्र दिया था कि वह दो साल पहले अपनी बहन के घर गई थी। जहां उसकी मुलाकात आरोपी हरेंद्र उर्फ हैरी पुत्र संतराम निवासी नारायण गार्डन, रोहटा रोड से हुई थी। हैरी ने शादी करने का झांसा देकर उसके साथ कई दुष्कर्म किया। जब पीड़िता ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने कहा कि तुझ जैसी कई लड़कियों को फंसाकर छोड़ चुका हूं। यदि कहीं मेरी शिकायत करेगी तो तेजाब डालकर तेरी शक्ल बिगाड़ दूंगा।
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इसके बाद 21 दिसंबर 2015 को उक्त मामले में महिला थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने विवेचना कर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। जहां सरकारी वकील रोहित गुप्ता ने कई गवाह अदालत में पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद त्वरित न्यायालय ने हरेंद्र उर्फ हैरी को सजा सुनाई।
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