नेहा की हत्या और उसकी मां सुमनलता के अपहरण के आरोपी शोएब कुरैशी का सीजेएम कोर्ट ने सोमवार को तीन दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर कर दिया। शोएब मंगलवार दोपहर 12 बजे से 28 अप्रैल की दोपहर 12 बजे तक पुलिस कस्टडी में होगा। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि आरोपी चाहे तो रिमांड के दौरान अपने अधिवक्ता को साथ रख सकता है।
इंस्पेक्टर लालकुर्ती धीरज शुक्ला ने बताया है कि आरोपी शोएब कुरैशी शातिर अपराधी है। पुलिस की पूछताछ में शोएब ने सुमनलता की लाश को कभी कब्रिस्तान में तो कभी सरधना की गंगनहर में फेंकना बताया है। ऐसे में शोएब को रिमांड पर लेकर उसकी निशानदेही पर सुमनलता की लाश और हत्या में प्रयुक्त पिस्टल बरामद करनी है। सीजेएम संजय सिंह के आदेश पर शोएब को कोर्ट में तलब किया गया था। सीजेएम ने अभियोजन और आरोपी पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद शोएब का तीन दिन का पुलिस रिमांड मंजूर कर दिया।
दोनों जगहों पर तलाशेंगे
इंस्पेक्टर के अनुसार शोएब ने पूछताछ में पुलिस को गुमराह ही किया है। रिमांड पर मिलने के बाद कब्रिस्तान और गंगनहर दोनों जगह सुमनलता के शव को तलाशा जाएगा।