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मासूम की बलि देने वाले पांच हत्यारोपियों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Thu, 28 Feb 2019 09:47 PM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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मेरठ में चार साल के मासूम की बलि देने वाले पांच हत्यारों को अपर जिला जज कोर्ट संख्या-7 रत्नेश मणि त्रिपाठी ने आजीवन कारावास और 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। घटना चार साल पहले थाना भावनपुर क्षेत्र के गांव राली चौहान में तांत्रिक विद्या के चलते घटित हुई थी। सजा पाने वालों में दो महिलाएं भी शामिल हैं।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना भावनपुर में अनिल कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी गांव राली चौहान ने चार फरवरी 2015 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसका चार साल का बेटा दो फरवरी 2015 की शाम को घर के बाहर खेल रहा था। बच्चे की मां राखी घर के अंदर थी। इस दौरान गोलू घर के बाहर से गायब हो गया। काफी तलाश के बाद भी गोलू का कोई पता नहीं चला। पुलिस ने इसे गुमशुदगी में दर्ज किया। बाद में गोलू का शव एक बक्से में बरामद हुआ। जिसकी तांत्रिक विद्या के कारण हत्या कर दी गई थी।

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इस मामले में संगीता पत्नी सियानंद, सियानंद पुत्र धर्मपाल, टिंकू उर्फ रविंद्र पुत्र जगदीश, पूजा पत्नी टिंकू उर्फ रविंद्र और धर्मवीर पुत्र चेतराम निवासी ग्राम राली चौहान के खिलाफ तांत्रिक विद्या कर बच्चे की बलि दी गई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जांच कर पांचों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सरकारी मुकेश मित्तल व वादी के अधिवक्ता विनोद काजीपुर ने अनिल, राखी, महेश, संतराम, सुभाष सहित अनेक गवाह पेश किये। जिनके बयानों के आधार पर एडीजे-7 रत्नेशमणि त्रिपाठी की अदालत ने संगीता, सियानंद, टिंकू उर्फ रविंद्र, पूजा और धर्मवीर को अपहरण कर हत्या करने का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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