यूपी के बागपत जनपद में व्यक्ति ने 12 वर्षीय बालक के साथ कुकर्म किया। आरोपी के घर शिकायत करने पहुंची बालक की मां को मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़ित परिवार ने तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। न्यायालय के आदेश पर 17 दिन बाद पुलिस ने महिला समेत दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले के रहने वाले व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि वह रिक्शा चलाकर परिवार का पालन पोषण करता है। 14 मार्च को उसका 12 वर्षीय बेटा घर के बाहर खड़ा पिता का इंतजार कर रहा था। इसी समय मोहल्ले का ही फैयाज बालक को बहला फुसला कर जंगल में ले गया। जिसे कुछ लोगों ने देख लिया। जंगल में उसने बालक के साथ कुकर्म किया। बालक के परिजनों ने उसे पकड़ लिया। आरोपी छूट कर भाग निकला। बालक की मां आरोपी के घर शिकायत करने गई तो आरोपी की पुत्रवधु अफसाना ने उसके साथ मारपीट की। बालक के पिता ने उसी दिन कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
वहीं उसने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने 17 दिन बाद आरोपी फैयाज व उसकी पुत्रवधु अफसाना के खिलाफ धारा 377, 323, 504 आईपीसी, 5 एम 16 एवं पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया। कोतवाली प्रभारी शिव प्रकाश सिंह ने बताया कि विवेचना के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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