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बेटे सिकंदर के पक्ष में जैस्मिन की एसएसपी को कॉल

Thu, 04 Apr 2019 04:17 AM IST
Gaurav sharma न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
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कुख्यात बदन सिंह बद्दो - फोटो : अमर उजाला
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मोस्ट वांटेड बदन सिंह बद्दो की फरारी में नामजद और 25 हजार के इनामी बेटे सिकंदर के पक्ष में मां जैस्मिन उतर गई है। बद्दो से तलाक लेने के बाद जैस्मिन आस्ट्रेलिया में बेटी के साथ रहती है। बुधवार को जैस्मिन ने एसएसपी मेरठ को कॉल कर दावा किया कि सिकंदर बेकसूर है। बद्दो अपराधी है। लेकिन बेटे पर उसका साया नहीं पड़ने दूंगी।
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एसएसपी ने सिकंदर समेत आठ लोगों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया था। पुलिस का कहना कि बद्दो की फरारी में सिकंदर समेत 17 लोग शामिल थे। बुधवार दोपहर जैस्मिन ने एसएसपी को कॉल कर कहा कि तलाक लेने के बाद वह सिकंदर और बेटी की परवरिश कर रही है। सिकंदर सात साल मसूरी में रहकर पढ़ा। कभी बद्दो का साया उस पर नहीं पड़ने दिया। इंटर पास सिकंदर पांच माह पूर्व ही बालिग हुआ है। उसकी आंख में परेशानी थी। उसके चलते वह रुका हुआ था। वह सिकंदर को लेने भारत आने वाली थी। इसी दौरान बद्दो फरार हो गया। जैस्मिन का दावा है कि 28 मार्च को बद्दो की फरारी के समय सिंकदर घर पर था। उसका बेटा बेकसूर है, जिसे अपराधी बनाकर पुलिस उसका एनकाउंटर करना चाहती है। वह बेटे के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगी। एसएसपी नितिन तिवारी के अनुसार उन्होंने जैस्मिन से पूछा कि बद्दो के भागने के बाद सिकंदर क्यों फरार हुआ? उनके पास सुबूत हैं कि बद्दो के भागने में सिकंदर की भूमिका है। इसके बाद भी वह जांच करेंगे। बददो कहां है, इसकी जानकारी पुलिस को बताओ। कोई बेकसूर जेल नहीं जाएगा।

बद्दो फरारी कांड : दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
होटल मुकुट महल से कुख्यात बदन सिंह बद्दो को पुलिस कस्टडी से फरार कराने के आरोप में नामजद दो आरोपियों की जमानत अर्जी बुधवार को स्पेशल सीजेएम रामलाल ने गंभीर अपराध पाते हुए खारिज कर दी। वहीं इस मामले में छह पुलिस कर्मियों की जमानत अर्जी खारिज होने के बाद दो पुलिसकर्मियों की तरफ से जिला जज के न्यायालय में जमानत अर्जी दी गयी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार इस मामले में फतेहगढ़ के पुलिसकर्मियों दरोगा देशराज त्यागी, संतोष कुमार, सुनील कुमार, राजकुमार, ओमवीर, भूपेंद्र सिंह के अलावा एहतेशाम इलाही, जवाहर लाल व शिशुपाल उर्फ बंटी को गिरफ्तार किया गया था। दो आरोपियों एहतेशाम और शिशुपाल की तरफ से स्पेशल सीजेएम रामलाल के न्यायालय में जमानत अर्जी दी गयी। वहीं, आरोपी ओमवीर समेत दो आरोपियों ने जिला जज के न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की। उधर, जिन चारों आरोपियों की आत्मसमर्पण की अर्जी दी हुई है, उस पर बुधवार को भी रिपोर्ट न आने के कारण अदालत ने बृहस्पतिवार को इस मुकदमे के विवेचनाधिकारी को रिपोर्ट के साथ तलब किया है।
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