कबाड़ी बाजार के कोठा भवन मालिकों को अपना पक्ष रखना था, लेकिन 52 भवन मालिकों में से आधे से भी कम ही पक्ष रखने पहुंचे। ऐसे में बाकी कोठा मालिकों को 8 मई का समय दिया गया है। वहीं जिलाधिकारी ने कबाड़ी बाजार में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए ताकि वहां की गतिविधियाें पर नजर रखी जा सके।
कबाड़ी बाजार में संचालित कोठों पर देह व्यापार का धंधा होने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की हुई है। जिस पर हाईकोर्ट ने काफी सख्त रुख अपना रखा है। इस मामले में अब 10 मई को सुनवाई होनी है। जिलाधिकारी के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट और एसीएम ब्रहमपुरी द्वारा कबाड़ी बाजार के 52 कोठा भवन मालिकों को नोटिस जारी किये गये थे। जिसमें एक सप्ताह के भीतर जवाब देना था। सोमवार को कोठा भवन मालिकों को अपना अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया था, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मात्र 8 कोठा भवन मालिक पहुंचे, जबकि एसीएम ब्रह्मपुरी के यहां भी 10-12 ने ही अपना पक्ष रखा। शेष कोठा भवन मालिकों को 8 मई को पक्ष रखने का मौका दिया गया है।
वहीं दूसरी ओर इस मामले में सोमवार को जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने एडीएम सिटी, सिटी मजिस्ट्रेट, एसीएम ब्रह्मपुरी और एसपी सिटी के साथ आगे की कार्रवाई को लेकर विचार विमर्श किया। उन्होंने कबाड़ी बाजार में सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही, ताकि कोठों पर नजर रखी जा सके और प्रत्येक आने जाने वाले व सभी गतिविधियों को देखा जा सके।