गुरुवार को इस मामले में न्यायालय में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की तरफ से 14 गवाह पेश किए गए हैं। प्रियंका के पति संजय और ससुर के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिलने पर उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया। अभियुक्त सुनील, बंटी उर्फ दीपक, गौरव, अमित और मोहित पर दोष सिद्ध हो गया।
बताया गया कि पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा एवं 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। आरोपी बंटी उर्फ दीपक को 25 आर्म्स एक्ट के मुकदमे में एक साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई।
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