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हत्या की धारा में जेल भेजा भाजपा नेता

Sun, 19 Mar 2017 01:38 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
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फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
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 पत्नी की गोली लगने से हुई मौत के मामले में भाजपा नेता कुलदीप तोमर के खिलाफ सीजेएम कोर्ट ने हत्या की धारा में रिमांड बनाते हुए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
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शास्त्रीनगर एल ब्लॉक निवासी भाजपा नेता कुलदीप तोमर की पत्नी पूनम तोमर की 17 फरवरी को गोली लगने से मौत हो गई थी। पूनम के भाई की तहरीर पर मेडिकल पुलिस ने कुलदीप व उसके परिजनों पर हत्या की धारा (302 आईपीसी) में केस दर्ज किया था। शुक्रवार को पुलिस ने कुलदीप तोमर को गिरफ्तार कर एसीजेएम पंचम की कोर्ट में पेश कर गैर इरादतन हत्या (304 ए आईपीसी) की धारा में रिमांड बनाने की प्रार्थना की थी। जिस पर कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए इसे हत्या का मामला बताया था। एसीजेएम कोर्ट ने आरोपी कुलदीप को एक दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजते हुए उसे शनिवार को सीजेएम कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे।
शनिवार को मेडिकल पुलिस ने कुलदीप को सीजेएम कोर्ट में पेश किया। न्यायालय सीजेएम संजय सिंह ने रिमांड पर सुनवाई करते हुए आदेश में उल्लेख किया कि पूनम का इलाज करने वाले डॉ. रोहित काम्बोज ने बयान दिया था कि पूनम के कान के आसपास काले रंग का निशान था। दिमाग का कुछ हिस्सा बाहर भी निकला हुआ था। इसके अलावा और भी मेडिकल तथ्यों की जानकारी दी गई। सीजेएम कोर्ट ने मामले को हत्या के दायरे में मानते हुए कुलदीप को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश जारी किए। वहीं, एसओ मेडिकल धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि रिमांड के दौरान पुलिस ने मेडिकल के सभी साक्ष्य कोर्ट के समक्ष पेश किए थे। जिसके आधार पर हत्या की धारा में रिमांड बना।
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