रमाला थाने पर ऊधम के खिलाफ धारा 376 और बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3/4 के तहत मुकदमा दर्ज कराया। यह मामला प्रथम जिला अपर सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र दिवाकर की कोर्ट में चल रहा था। अभियोजन पक्ष की तरफ से छह गवाह पेश किए।
सोमवार को सजा के प्रश्न पर सुनाई हुई। अभियुक्त को धारा 376 में दस साल की सजा, 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पॉक्सो एक्ट में साल साल की सजा और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। दोनों सजाए साथ-साथ चलेगा।
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