मेरठ। सुमित गुर्जर एनकाउंटर को लेकर विवादित भाषण के मामले में नामजद सपा नेता अतुल प्रधान को गिरफ्तार करने में मेरठ पुलिस फेल साबित हुई। सिविल लाइन व मेडिकल थाने में दर्ज कराए दोनों मुकदमों में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा अतुल प्रधान की गिरफ्तारी पर चार्जशीट दाखिल होने तक रोक लगा दी है।
सिविल लाइन थाने में अतुल प्रधान के खिलाफ छह नवंबर को पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। जिसमें आरोप था कि अतुल ने धारा-144 का उल्लंघन करके सुमित हत्याकांड के मामले में कमिश्नरी पर धरना प्रदर्शन किया था। जिसके बाद पुलिस ने दूसरा मुकदमा थाना मेडिकल में दर्ज किया गया था। दोनों मुकदमे दर्ज होने के बाद अतुल प्रधान की गिरफ्तारी करने के लिये पुलिस ने दबिश दी, परंतु गिरफ्तार नही हुआ। इस बीच अतुल प्रधान ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपने अधिवक्ता स्वेताश्व अग्रवाल के माध्यम से याचिका दायर कराई। जिनकी सुनवाई के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दोनों मामलों में चार्जशीट दाखिल होने तक के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
अतुल प्रधान के अधिवक्ता गगन राणा ने बताया कि दोनों मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट से प्राप्त आदेश एसीजेएम 10 के न्यायालय में दाखिल कर दिया है। अन्य जो पुराने राजनीतिक मामले न्यायालय में चल रहे हैं। उन पर जारी किये गये वारंट की तारीख भी पूर्ण हो गई है। आगे मामले में न्यायालय में वारंट रिकॉल करा लेंगे। अतुल पर तीसरा मुकदमा हस्तिनापुर में लिखा गया है। एसएसपी मंजिल सैनी दहन ने बताया कि चार्जशीट जल्द लगाई जाएगी। अतुल को जेल तो जाना ही होगा।