फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सीओ मवाना के गैर जमानती वारंट जारी

विज्ञापन
विज्ञापन
दहेज हत्या के मुकदमे में दर्ज नहीं कराए बयान
विज्ञापन

मेरठ। दहेज हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 राजीव कुमार पालीवाल की अदालत में बार-बार तलब करने के बावजूद भी बयान देने के लिए न आने पर सीओ मवाना उमेश नाथ मिश्रा को तीन मई के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया है।
विज्ञापन

थाना इंचौली क्षेत्र में हुई दहेज हत्या का मामला एफटीसी-01 में विचाराधीन है जिसमें विवेचना अधिकारी के बयान दर्ज कराने के लिए कई तारीखें लग चुकी हैं। इस मामले की सुनवायी के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर शीघ्रता से निस्तारण के लिये आदेश हुआ है। जिसमें विवेचना अधिकारी को अदालत ने बयान के लिए तलब किया था। सरकारी वकील पराग सक्सेना ने बताया कि इस मामले में अदालत में सोमवार की तारीख नियत थी। सोमवार के बाद मंगलवार की तारीख नियत कर दी गयी थी। लेकिन मंगलवार को भी दोपहर बाद तक अदालत में बयान देने के लिये उपस्थित न होने पर अदालत ने माना कि विवेचनाधिकारी को इस वाद की पूर्ण जानकारी है और वह बयान के लिए न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं इसलिये सीओ मवाना/विवेचनाधिकारी उमेश नाथ मिश्रा के गैर जमानती वारंट जारी कर कारण बताओ नोटिस भेजा है। इस मामले में अब आगे की कार्यवाही के लिए तीन मई की तारीख नियत की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें