फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दो आरोपियों को सात-सात साल कैद

विज्ञापन
विज्ञापन
मेरठ। आत्महत्या के लिए उकसाने के मुकदमे की सुनवाई करते हुए एडीजे कोर्ट-16 सुनील कुमार ने आरोपी महिला सहित दो लोगों को सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

कंकरखेड़ा निवासी मोहन कुमार ने करीब तीन साल पहले फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मोहन के बड़े भाई राजकुमार ने मोहन की पत्नी रजनी निवासी मीरापुर मुजफ्फरनगर और अमित कुमार निवासी लाला मोहम्मदपुर कंकरखेड़ा के खिलाफ आत्महत्या के लिये उकसाने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट में बताया गया कि रजनी का रजनी का अमित ने मिलना-जुलना था। मोहन द्वारा रजनी को कई बार समझाया गया था। लेकिन रजनी द्वारा न मानने पर मोहन ने आत्महत्या कर ली थी। सरकारी वकील संजीव कुमार सिंह ने वादी सहित अनेक गवाह न्यायालय में पेश किये। अदालत ने रजनी व अमित को आत्महत्या के लिये उकसाने का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें