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व्यापारी और दरोगा को मिली जमानत

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फर्रुखाबाद के ध्यानार्थ
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बदन सिंह बद्दो की फरारी का मामला
28 मार्च को मुकुट महल होटल से हुआ था बद्दो फरार
अमर उजाला ब्यूरो
मेरठ। बदन सिंह उर्फ बद्दो को पेशी पर लाने के दौरान पुलिस हिरासत से फरार कराने के मामले में नामजद दरोगा और व्यापारी सोनू सहगल को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा करने का आदेश किया गया है।
थाना ब्रह्मपुरी में उपनिरीक्षक मांगेराम द्वारा 28 मार्च 2019 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि हत्या के मामले में सजायाफ्ता बदन सिंह उर्फ बद्दो को फतेहगढ़ जेल से गाजियाबाद के एक मामले में पेश करने के लिए लाया गया था। जिसके बाद बदन सिंह को दिल्ली रोड मेरठ स्थित मुकुट महल होटल में रोका गया। जहां से बदन सिंह पुलिस हिरासत से फरार हो गया था। उसके साथ सुरक्षा में फर्रुखाबाद के पुलिसकर्मी दरोगा देशराज त्यागी, संतोष कुमार, सुनील कुमार, राजकुमार, ओमवीर, भूपेंद्र सिंह तैनात थे, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। साथ ही इस मामले में एहतेशाम इलाही, जवाहर लाल व शिशुपाल उर्फ बंटी जो बदन सिंह के पहचान के थे, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में सोनू सहगल, लल्लू मक्कड, डिपिन सूरी व स्कूल निदेशक भानू प्रताप सिंह सहित आरोपियों को जेल भेज दिया था।
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व्यापारी सोनू सहगल की अपर जिला जज के न्यायालय से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। जिसे गत दिनों इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया और जमानती दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया गया है। इस मामले में सोमवार को सोनू सहगल की तरफ से जमानती दाखिल कर दिए गए। उनके अधिवक्ता मनोज जैन ने बताया कि रिहाई परवाना भेज दिया गया है। वहीं, दूसरे आरोपी दरोगा की जमानत अर्जी पर भी सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवायी हुई। सुनवायी के बाद दरोगा देशराज की जमानत अर्जी को स्वीकार कर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है। इस आदेश की पुष्टि देशराज के अधिवक्ता आदेश त्यागी ने की है।
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