फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

गावं सिसौली से अपर्हत युवक का पता लगाने मे मुंडाली पुलिस रही विफल।

विज्ञापन
विज्ञापन
नहीं मिला मोनू का शव, आरोपी जेल भेजे
विज्ञापन

मुंडाली/मेरठ। सिसौली गांव से अपहृत युवक का 11 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लगा। पिछले एक सप्ताह से पुलिस आरोपी युवक को हिरासत में लेकर जंगल में शव तलाश कर रही थी। बाद में आरोपी ने कसम खाई कि मैंने युवक को नहीं मारा। शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी युवक और एक महिला को जेल भेज दिया।
एसओ मुंडाली उपेंद्र मलिक ने बताया कि सिसौली निवासी मोनू (21) पुत्र शीशपाल को 19 मार्च को गांव नंगला कबूलपुर निवासी अमित कुमार पुत्र अतर सिंह अपने साथ घर से बुलाकर ले गया था। 23 मार्च को मोनू के पिता ने थाने में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। बाद में पुलिस ने अमित को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। अमित ने बताया कि उसने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर मोनू की शराब पिलाकर हत्या कर दी और शव को खेत में दबा दिया। कॉल डिटेल में भी आरोपी अमित की मोनू से फोन पर बात हुई थी। 24 मार्च की रात को एसपी देहात ने आरोपी की निशानदेही पर सिसौली के जंगल में जेसीबी से खुदाई भी कराई। उसके बाद लगातार पुलिस जंगल में शव तलाशती रही। बाद में आरोपी युवक ने कहा कि वह मोनू को घर से बुलाकर ले गया था, शराब भी एक साथ पी थी। लेकिन हत्या किसी और ने की होगी।
विज्ञापन


महिला के घर पर था आना जाना
एसपी देहात राजेश कुमार ने बताया कि सिसौली निवासी एक महिला के घर पर मोनू और अमित का आना जाना था। महिला के पति की पूर्व में मौत हो चुकी है। जिसमें यह बात भी सामने आई कि महिला ने ही अमित के साथ मिलकर मोनू का अपहरण कराया। महिला ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि मोनू का अपहरण किया गया या उसे किसने मारा इस बारे में उसे जानकारी नहीं है। महिला के मोबाइल पर मोनू और अमित के फोन आते थे। वहीं पुलिस ने मोनू के अपहरण करने के आरोप में अमित और अपहरण की साजिश में महिला को कोर्ट में पेश किया गया। जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन


शायद किसी और ने की हो हत्या
एसपी देहात राजेश कुमार ने बताया कि जांच पड़ताल में सामने आया कि हो सकता है कि मोनू की हत्या किसी दूसरे युवक ने की हो। पुलिस जल्द ही दो अन्य युवकों को गिरफ्तार कर पूरा केस का खुलासा कर देगी।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें