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सातवीं की छात्रा का स्कूल जाते अपहरण, दुष्कर्म

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कंकरखेड़ा/मेरठ। सातवीं कक्षा की छात्रा से अपहरण के बाद दुष्कर्म किया गया। उसकी वीडियो क्लिप बना ली गई। आरोपियों ने छात्रा को धमकी देते कहा कि किसी को बताया तो क्लिप इंटरनेट पर डाल देंगे। दहशत में आयी छात्रा ने स्कूल जाने से मना किया तो शक होने पर परिजनों ने छात्रा से पूछा। तब जाकर इस वारदात का पता चला। पुलिस के अनुसार थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी 12 साल की दलित बालिका स्थानीय गर्ल्स स्कूल में कक्षा सात की छात्रा है। पीड़ित परिजनों ने तहरीर में बताया है कि बीती 19 जुलाई को छात्रा साइकिल से स्कूल जा रही थी। आरोप कि सरधना रोड पर एक हॉस्पिटल के सामने गांव के ही मन्नू उर्फ योगेश, सचिन, प्रवीण, सतेंद्र, रवि सहित पांच युवक सफेद रंग की स्विफ्ट कार लेकर पहुंचे। कार से साइकिल में टक्कर मारकर छात्रा को गिरा दिया। उसके बाद तमंचे के बल पर छात्रा का कार से अपहरण कर उसे एक होटल में ले गए।
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तहरीर के अनुसार होटल में आरोपी मन्नू ने छात्रा से दुष्कर्म किया जबकि अन्य आरोपियों ने उसकी मोबाइल से वीडियो बनाई। आरोपियों ने छात्रा को यह क्लिप इंटरनेट पर डालकर बदनाम करने और परिजनों को जान से मारने की धमकी दी। रेप के बाद आरोपी उसे बेहोशी की हालत में हाईवे पर फेंककर फरार हो गए। छात्रा होश में आने के बाद जैसे तैसे अपने घर पहुंची। छात्रा आरोपियों की धमकी से इस कदर डर गई कि घर पहुंचने पर उसने किसी को भी घटना के बारे में नहीं बताया। छात्रा के गुमसुम रहने और स्कूल न जाने पर जब उसकी मां ने पूछताछ की तो छात्रा ने रोते हुए आपबीती बता दी। जिसके बाद छात्रा को लेकर थाने पहुंचे परिजनों ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया।
इंस्पेक्टर कंकरखेड़ा दीपक शर्मा का कहना है कि तहरीर के आधार पर आरोपी मन्नू पर दुष्कर्म और अन्य सभी आरोपियों पर दुष्कर्म के अलावा छेड़खानी, अपहरण और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया है। छात्रा को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा है। सभी आरोपी घर से फरार हैं। उनकी धरपकड़ के लिए दबिश दी जा रही है।
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वीडियो कॉलिंग से दी धमकी
तहरीर के अनुसार होटल में वारदात के दौरान आरोपी मन्नू के एक रिश्तेदार ने मोबाइल फोन पर वीडियो कॉलिंग के दौरान छात्रा को धमकी दी। आरोप है कि अपहरण की घटना में प्रयुक्त कार एक मैनेजर की बतायी गयी, जो एक आरोपी का रिश्तेदार है।
सामूहिक दुष्कर्म में कार्रवाई करे पुलिस
वरिष्ठ अधिवक्ता अमित दीक्षित का कहना है कि तहरीर और घटना कहती है कि इस अपराध में शामिल सभी आरोपियों की कॉमन इंटेशन रही। इसलिए यह मुकदमा अपहरण, छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के साथ सामूहिक दुष्कर्म और आईटी एक्ट का बनता है। जिस होटल में छात्रा को ले जाकर बंधक बनाया गया, उस होटल के जिम्मेदार लोगों को भी अपराध में शामिल किया जाए। पुलिस सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विवेचना करे।
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खास बातें:
- कार सवार पांच युवकों ने दिया वारदात को अंजाम, होटल में ले गए
- घटना के दौरान बनायी वीडियो क्लिप, सार्वजनिक करने की दी धमकी
- पुलिस ने अपहरण, छेड़छाड़, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में लिखा मुकदमा
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