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राहुल खट्टा के भाई समेत चार को गैंगस्टर में पांच-पांच साल की सजा

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बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष गैंगस्टर पवन कुमार राय ने वर्ष 2006 में चांदीनगर थाने में दर्ज हुए गैंगस्टर के मुकदमे में कुख्यात बदमाश रहे राहुल खट्टा के भाई और प्रधान पुत्र राजू समेत चार आरोपियों पर दोषसिद्ध कर दिया। न्यायाधीश ने चारों गैंगस्टरों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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चांदीनगर थाने के तत्कालीन प्रभारी राम बाबू नैय्यर ने वर्ष 2006 में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि राजू, ओमेंद्र, आदेश, अजीत, और बिजेंद्र निवासीगण खट्टा प्रहलादपुर क्षेत्र में लूटपाट, चोरी, अवैध शस्त्र रखने की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस ने जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इसमें गिरोह के सरगना राजू, आदेश, अजीत और बिजेंद्र की पत्रावली पर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष गैंगस्टर में सुनवाई हुई। बुधवार को न्यायाधीश पवन कुमार राय ने गिरोह के सरगना राजू, आदेश, अजीत और बिजेंद्र पर दोषसिद्ध कर पांच-पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया, अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो-दो महीने की सजा बढ़ाने के आदेश दिए। बताया कि चारों आरोपी जमानत पर बाहर चल रहे थे, सजा सुनाई जाने के बाद चारों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। गिरोह का सरगना राजू का छोटा भाई राहुल खट्टा ढाई लाख का इनामी बदमाश रह चुका है, जिसका शामली में एनकाउंटर हो गया था। राजू की मां क्षमा देवी वर्तमान में खट्टा प्रहलादपुर गांव की प्रधान हैं।
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