संवाद न्यूज एजेंसी
मवाना। 28 साल पुराने सड़क हादसे के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए लापरवाही से वाहन चलाने के आरोपी अमरीश को दोषी करार दिया है। अदालत ने एक साल के साधारण कारावास के साथ 1000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार, पूरा मामला 22 अप्रैल 1998 का है, जब सैफपुर फिरोजपुर निवासी ब्रह्मपाल के भाई विपिन कुमार को तिरखा सिंह के कोल्हू के पास तेज रफ्तार बाइक सवार ने टक्कर मार दी थी। इलाज के दौरान विपिन की मौत हो गई थी। बहसूमा थाना पुलिस ने नामजद तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर विवेचना के बाद रहमापुर निवासी अमरीश के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। बुधवार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रशांत मौर्य की अदालत ने बाइक चालक अमरीश को एक साल के साधारण कारावास के साथ 1000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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