मामले में घायल नसीम की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि खलील को भर्ती कर लिया गया था। शाकिर और रेयान को डॉक्टरी सहायता देकर घर भेज दिया गया था। नसीम की हत्या व खलील के घायल होने पर हरसौली निवासी इरफान ने सात हमलावरों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस में दूसरे पक्ष की ओर से भी शौकत ने मृतक नसीम, घायल खलील, शाकिर व रेयान के खिलाफ हत्या के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने दोनों मामलों में विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित कर दिया था।
मामला सेशन्स कोर्ट के सुपुर्द होने के बाद एकादश सेशन्स कोर्ट के पीठासीन अपर सत्र न्यायाधीश राजेश भारद्वाज के समक्ष सुनवाई के लिए प्रस्तुत हुआ। एडीजीसी कमलकांत ने नसीम की हत्या के मामले में अभियुक्तों के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए घायल हुए खलील, शाकिर व रेयान समेत कुल नौ गवाह पेश किए।
गवाहों के बयान व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पीठासीन अपर सत्र न्यायाधीश ने सभी सात अभियुक्तों सरफराज, शाहिद, अरशद, सादिक, राशिद, फारुख और मुमताज को नसीम की हत्या व अन्य धाराओं में दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है।
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