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सपा विधायक नाहिद हसन की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा

Fri, 24 Jan 2020 06:27 PM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली
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नाहिद हसन को ले जाती पुलिस - फोटो : अमर उजाला
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जमीन के बैनामे में धोखाधड़ी के मुकदमे में शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने (समाजवादी पार्टी) सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने नाहिद हसन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

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कैराना बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता बाबू इंतजार ने जमानत की पैरवी की, जबकि सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) अशोक पुंडीर ने विरोध किया। एडीजीसी ने बताया कि विधायक नाहिद हसन की जमानत खारिज हो गई है। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मुजफ्फरनगर जिला जेल भेजने का आदेश हुआ है।

ये है मामला 
जनवरी 2018 में मोहम्मद अली द्वारा जमीन के बैनामे में 80 लाख 87 हजार की धोखाधड़ी के मुकदमे में सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शुक्रवार को सपा विधायक नाहिद हसन की जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पहले 17 जनवरी को कोर्ट ने विधायक को अंतरिम जमानत देते हुए 24 जनवरी को रेगुलर जमानत पर सुनवाई करने के आदेश दिए थे। विधायक की जमानत याचिका खारिज होने के बाद विधायक को न्यायिक हिरासत में जिला मुजफ्फरनगर जेल भेज दिया गया।

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बताया गया कि काफी देर तक विधायक नाहिद हसन कोर्ट के अंदर रहे। उनकी जमानत खारिज होने की जानकारी पर पुलिस प्रशासन ने पहले ही कचहरी परिसर में भारी फोर्स लगा दिया था। पीएसी भी बुला ली गई थी। वहीं कचहरी में जमा लोगों को पुलिस ने पहले ही बाहर कर दिया था। इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच विधायक नाहिद हसन को कोर्ट से मुजफ्फरनगर जेल भेज दिया गया।

इन मामलों से भी चर्चाओं में रहे 
सराय की भूमि पर खड़े होकर वीडियो वायरल करने, नौ सितंबर को भूरा रोड पर गाड़ी के कागज दिखाने के दौरान एसडीएम अमितपाल शर्मा से नोंक झोक करने, झिंझाना में विद्युत विभाग के एसडीओ पर हमले के मामले में भी विधायक नाहिद हसन चर्चाओं में रहे। उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट होने के बाद ही 21 सितंबर को तत्कालीन एसपी के नेतृत्व में पुलिस ने विधायक के आवास पर दबिश दी थी।

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