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Meerut News: साइबर ठगी के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने बड़ौत के कपड़ा व्यापारी मुकुल जैन से 16.19 लाख रुपये की साइबर ठगी के आरोपी नितिन बिश्नोई निवासी कावेरी सोहम शिलाज जिला अहमदाबाद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। पुलिस ने गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर साइबर ठगी का खुलासा किया था।
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बड़ौत के कपड़ा व्यापारी मुकुल निवासी बड़ौत ने 23 फरवरी को साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनका मोबाइल नंबर एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर शेयर बाजार में निवेश कर अच्छी कमाई करने का अज्ञात व्यक्ति ने लालच दिया था। इसके बाद मोबाइल पर लिंक भेजकर फर्जी एप डाउनलोड कराया था। निवेश के नाम पर विभिन्न बैंक खातों में 16,19,000 रुपये ट्रांसफर कराए। साइबर पुलिस की जांच में मोहित अग्रवाल निवासी सुकांता सोरानी, वार्ड 26, अनुराग प्रसाद निवासी भगत सिंह रोड, संतोषनगर, सिलीगुड़ी बाजार, विवेक कुमार गुप्ता निवासी पट्टी चौधरान निकट लक्ष्मीबाई प्राइमरी विद्यालय दार्जिलिंग (पश्चिमी बंगाल) के नाम प्रकाश में आए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसमें वांछित आरोपी नितिन बिश्नोई ने न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर कराई, जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने खारिज कर दिया।
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