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Meerut News: फांसी की सजा के खिलाफ अपील मंजूर

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मुजफ्फरनगर। भौराकलां थाना क्षेत्र के खेड़ी सूंडियान गांव के शेखर हत्याकांड में फांसी की सजा के विरुद्ध दोषियों ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की। खंडपीठ ने अपील मंजूर करते हुए अगली सुनवाई के लिए 27 जुलाई नियत की है। शुक्रवार को मामले में न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय एवं न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह ने सुनवाई की।
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पिछले माह 28 अप्रैल को अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या-3 के पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर ने थाना सिसौली के शेखर की हत्या में महिला मुकेश उर्फ बिट्टो एवं उसके तीन पुत्रों प्रदीप, संदीप और सोनू को फांसी एवं 50-50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया था। मृत्यु दंड की पुष्टि के लिए संदर्भ उच्च न्यायालय में भेज दिया था।
बचाव पक्ष की ओर से आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर की। खंडपीठ ने सत्र न्यायालय के प्रपत्रों का अवलोकन करने के बाद सुनवाई के लिए अपील स्वीकार कर ली।
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यह था मामला : 17 जून 2019 को शाम छह बजे कस्बा सिसौली निवासी वादी राजबाला वर्मा, पति महावीर सिंह और बेटे शेखर के साथ पड़ोस के गांव खेड़ी सूंडियान में रामकुमार उर्फ रामू से उधार दिए 70 हजार रुपये मांगने के लिए गई थी। खेड़ी सूंडियान में घर में खोली गई दुकान में मुकेश उर्फ बिट्टो के साथ विवाद हुआ। आरोप है कि तकादा करने पर उसने गाली-गलौज की। इस दौरान बिट्टो के तीन बेटे भी आ गए। उन्होंने ईंट फेंककर मारी जो शेखर को लगी। इससे वह घायल होकर गिर गया। इसके बाद हमलावरों ने घेरकर ईंटों से कुचलकर और लाठी-डंडों से हमला कर शेखर की हत्या कर दी। पिछले महीने अदालत ने मुकेश उर्फ बिट्टो (60), उसके बेटों प्रदीप (38), संदीप (36) और सोनू (30) को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी।
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