नोट- मुजफ्फरनगर के ध्यानार्थ
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होमगार्ड की ड्यूटी लगाने के लिए ली थी 600 रुपये की रिश्वत
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अजय कुमार प्रथम ने रिश्वत लेने के आरोप में आरोपी होमगार्ड ड्यूटी अधिकारी सुरजीत सिंह निवासी मुजफ्फरनगर को दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कारावास से दंडित किया।
अभियोजन अधिकारी संजीव ने बताया कि शिकायतकर्ता ग्राम फतेहपुर नारायण किठौर के रहने वाले बुद्ध प्रकाश ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन मेरठ में 29 नवंबर 2009 को प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप लगाया था कि एक साथी जिला गाजियाबाद होमगार्ड कंपनी नंबर 7 हापुड़ में तैनात है। उसके ड्यूटी अधिकारी आरोपी सुरजीत सिंह प्रति माह ड्यूटी लगाने की एवज में 600 रुपये की रिश्वत लेते हैं। ड्यूटी लगाने के नाम पर शिकायतकर्ता से भी 600 रुपये की मांग कर रहे थे, परंतु वह रिश्वत नहीं देना चाहता था। आरोपी ने 600 रुपये की रिश्वत हापुड़ कचहरी में शिकायतकर्ता से मंगाई थी। जिसकी शिकायत पर टीम ने आरोपी को सुरजीत सिंह को 600 की रिश्वत लेते हुए 30 नवंबर 2009 को रंगे हाथ पकड़ा था। अभियोजन अधिकारी ने न्यायालय में आठ गवाह पेश किए। सोमवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कारावास से दंडित किया।
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