फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Meerut News: दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने किया दोषमुक्त

विज्ञापन
विज्ञापन
मेरठ। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और आपत्तिजनक वीडियो बनाने के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे मुरादाबाद निवासी कुशल चौहान को अदालत ने बरी कर दिया है। अपर जिला जज (एससी/एसी एक्ट) पवन कुमार शुक्ला की अदालत ने साक्ष्यों की कमी को देखते हुए आरोपी को दोषमुक्त करने का आदेश दिया।
विज्ञापन


आरोपी के अधिवक्ता लोकेश तोमर और विशाल तोमर ने अदालत में तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष और वादी अदालत में अपना केस साबित करने में विफल रहे। पीड़िता ने 2 नवंबर 2022 को थाना मेडिकल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कुशल ने शादी का वादा कर मेरठ और मुरादाबाद के होटलों में उसके साथ दुष्कर्म किया। हालांकि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को निर्दोष पाया।

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी अनुज को 20 वर्ष का कठोर कारावास

मेरठ। अपर जिला जज (पॉक्सो अधिनियम) मोहम्मद बाबर खान ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी अनुज को दोषी करार देते हुए 20 साल का कठोर कारावास और 14 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। सरकारी ने अदालत में कुल 8 गवाह पेश कर जुर्म को साबित किया। अभियोजन के अनुसार 2 मार्च 2023 को थाना सरूरपुर क्षेत्र के एक गांव में आरोपी अनुज ने घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। शोर सुनकर जब पीड़िता के माता-पिता मौके पर पहुंचे तो आरोपी भाग निकला था। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को आधार मानते हुए दोषी को सलाखों के पीछे भेजने का आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें