मेरठ। जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन 4.0 में भी राहत नही मिलेगी। बृहस्पतिवार को सुपर लॉक डाउन के बाद जिला प्रशासन ने 31 मई तक के लिए गाइड लाइंस जारी कर दी है। इसमें नगर निगम के चार वार्डों को छोड़कर समस्त नगर निगम इलाका, कैंट बोर्ड सहित दस इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए है।
कंटेनमेंट जोन से बाहर आने वाले इलाकों में रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी हो सकेगी। वहीं, बरात घर खोलने का निर्णय लिया गया है। लेकिन इसमें सिर्फ 20 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। इसके लिए मजिस्ट्रेट अनुमति देंगे। इसके अलावा सब्जी मंडी जागृति विहार एक्सटेंशन में ही रहेगी। वहीं, कंटेनमेंट जोन के बाहर प्रिंटिंग प्रेस और ड्राइक्लीन की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। इसके अलावा शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक व्यक्ति, वाहन की अनुमति नही होंगी। सभी राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि आयोजन बंद रहेंगे।
ऐसे चलानी होंगी फैक्टरियां
नगर निगम इलाके में कंटेनमेंट जोन के बाहर ही औद्योगिक गतिविधियों को मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी शर्तों के अनुसार अनुमति देगी। वहीं, श्रमिको को नॉन-कंटेनमेंट इलाके से ही फैक्टरी के अंदर कार्य करने की अनुमति होगी। नगर पालिकाओं/पंचायतो में एसडीएम कंटेनमेंट जोन के बाहर ही औद्योगिक गतिविधियों को शर्तों के अनुसार अनुमति देंगे। श्रमिको को नॉन-कंटेनमेंट इलाके से ही फैक्टरी के अंदर कार्य करने की अनुमति होगी।
ये इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित
समस्त नगर निगम (वार्ड 6, 10, 28, 31 को छोड़कर), कैंट बोर्ड, कस्बा सिवाल खास, गांव नारंगपुर, गांव पूठा (थाना टीपीनगर), मोहल्ला कस्सावान, सरधना, गांव जलालपुर, हस्तिनापुर, नगर पंचायत बहसूमा, गांव पनवाड़ी, ब्लॉक दौराला, गांव अतराडा खरखौदा, गांव रोहटा, पुराना डाकखाना बड़ी मस्जिद के पास।