माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। सेंट्रल मार्केट के 661/ 6 अवैध कॉम्पलेक्स को खाली करने के लिए आवास एवं विकास परिषद की ओर से बृहस्पतिवार को तीसरा नोटिस जारी कर दिया गया। इसमें 17 दिसंबर 2024 को अवैध कंपलेक्स ध्वस्त करने की के लिए जारी किए गए। आदेशों का हवाला देते हुए नोटिस जारी किया गया है। इसमें 15 दिन का समय सभी 21 दुकानदारों को दुकान खाली करने के लिए दिया गया है। विभाग इन दुकानदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी तैयारी में है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जेबी परदीवाला और आर. महादेवन की खंडपीठ ने 19 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में आदेश सुरक्षित रखते हुए आवास एवं विकास परिषद से 499 भवनों की स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी, जिसे तैयार करके परिषद ने कोर्ट में दाखिल कर दिया था। 17 दिसंबर 2024 को खंडपीठ ने अपने आदेश में आवासीय क्षेत्र में भू-उपयोग परिवर्तन कर हुए सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के आदेश दिए। व्यापारियों की ओर से दुकानें खाली करने का समय बढ़ाने और रिव्यू याचिका दाखिल की गई थीं। इन्हें ख़ारिज कर दिया गया। शास्त्रीनगर में 1473 ऐसे आवासीय निर्माण हैं, जिनमें व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं।
आवास विकास की ओर से बृहस्पतिवार को अवैध कॉम्पलेक्स के सभी कि दुकानदारों को तीसरा नोटिस जारी किया गया इसमें 15 दिन में दुकान खाली करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं विभाग की ओर से इन दुकानदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी तैयारी है। अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में नोटिस जारी किए गए हैं।