मेरठ का सेंट्रल मार्केट
- फोटो : अमर उजाला
दुकानदारों ने खाली नहीं की दुकानें
सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल मार्केट के 661/6 काॅम्प्लेक्स मामले में 17 दिसंबर 2024 को ध्वस्तीकरण के आदेश दिए हुए हैं। व्यापारियों की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल सभी याचिकाएं भी रद की जा चुकी हैं।
आवास एवं विकास परिषद ने 661/6 के सभी 21 दुकानदारों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ 15 दिन में दुकानें खाली करने का तीसरा अंतिम नोटिस जारी करते हुए आदेश दिए थे। ऐसा न होने पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला भी चलाने को चेताया गया था। मामले में आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका भी दाखिल कर दी है।
यह भी पढ़ें: गंगा एक्सप्रेसवे: मेरठ समेत कुल 91 फीसदी निर्माण पूरा, बदायूं तक जुलाई में सेक्शन पूरा करने का लक्ष्य
व्यापारी नेता किशोर वाधवा का कहना है कि ऊर्जा राज्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जनप्रतिनिधि और सरकार कोई बीच का रास्ता निकालेंगे व्यापारियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक बाजार बंद रखा गया अब। अब व्यापारी दुकान खोलने लगे हैं।