रामलीला में ताड़का का अभिनय करते हुए जलने से हुई कलाकार अंकित की मौत की घटना में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। शहर कोतवाली पर मृतक कलाकार के भाई की ओर से रामपुरी रामलीला कमेटी के अध्यक्ष समेत चार पदाधिकारियों के खिलाफ गैर इरादतन कत्ल की धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल प्रारंभ कर दी है।
मुजफ्फरनगर में नई मंडी कोतवाली के गांधी नगर निवासी अंकित शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रामपुरी की रामलीला में 29 सितंबर को ताड़का वध के मंचन के दौरान आग लगने से झुलस गया था। रामलीला में अग्निशमन यंत्र नहीं होने के कारण वह गंभीर रूप से झुलस गया था। प्राथमिक उपचार के बाद उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लिए रेफर कर दिया गया था। वहां पर रविवार को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। उसकी मौत से क्षुब्ध परिजनों ने रामपुरी गेट पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया था। लोगों ने अंकित की मौत के लिए रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों को जिम्मेदार बताते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की थी।
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सीओ के आश्वासन पर परिजन और गुस्साए लोग शांत हुए थे। मौके पर ही तहरीर ले ली गई थी। सोमवार को शहर कोतवाली पुलिस ने मृतक के भाई लव कुमार की ओर से रामलीला कमेटी के अध्यक्ष शक्ति सिंह, महामंत्री एसके गौतम, प्रमोद पाल और कोषाध्यक्ष नीरज कौशिक के खिलाफ गैर इरादतन कत्ल की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच पड़ताल प्रारंभ कर दी है।
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