संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। नगर पालिका प्रशासन ने नगर क्षेत्र में संचालित पैथोलॉजी लैब, क्लीनिक, डेंटल लैब, नर्सिंग होम, मेटरनिटी होम और डायग्नोस्टिक सेंटरों का सर्वे कराने के निर्देश जारी किए हैं। अधिशासी अधिकारी की ओर से जारी आदेश में वसूलीकर्ताओं को चार दिन के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।
नगर पालिका ईओ दीपिका शुक्ला ने बताया कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 और शासन के निर्देशों के अनुपालन में यह सर्वे कराया जाएगा। इसका उद्देश्य बायोमेडिकल वेस्ट के उचित निस्तारण और संस्थानों के लाइसेंस व प्राधिकार की जांच करना है। आदेश के मुताबिक वार्ड संख्या 1 से 25 तक के लिए कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सर्वे के दौरान संस्थानों का नाम, पता, संस्थान का प्रकार, संचालक या डॉक्टर का नाम और मोबाइल नंबर, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार, बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण की व्यवस्था तथा कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी से अनुबंध की जानकारी जुटाई जाएगी।
जांच में यह भी देखा जाएगा कि संस्थानों में बायोमेडिकल वेस्ट के लिए लाल, पीले, नीले और सफेद डिब्बों की व्यवस्था है या नहीं। इसके अलावा क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीकरण, सॉलिड वेस्ट नियमावली 2026 के अंतर्गत प्रमाण पत्र और अन्य संबंधित अनुमति पत्रों की भी जांच होगी। नगर पालिका ने निर्देश दिए हैं कि सर्वे के दौरान प्रत्येक संस्थान की बाहरी फोटो और वेस्ट कलेक्शन एरिया की तस्वीर भी ली जाए। बिना प्राधिकार या अनुबंध के संचालित संस्थानों की अलग सूची तैयार की जाएगी। समय पर सूचना न देने या गलत जानकारी देने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई।