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कोर्ट परिसर में गवाह की पिटाई, आरोपी महिला फरार, जानें क्या था मामला

Thu, 01 Nov 2018 08:00 PM IST
यूपी डेस्क, अमर उजाला, बिजनौर
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कोर्ट परिसर में गवाह के साथ मारपीट करती महिला - फोटो : अमर उजाला
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यूपी के बिजनौर में तहसीलदार धामपुर की अदालत में गुरुवार को एक महिला और उसके साथ आए कुछ लोगों ने कोर्ट परिसर में ही गवाही देने आए एक युवक के साथ मारपीट कर दी। उसे गवाही से रोकने का प्रयास किया गया। तहसीलदार ने हस्तक्षेप कर हंगामे को शांत किया और और आरोपी महिला के खिलाफ कार्रवाई कराने को पुलिस को सूचना दी। पुलिस के कोर्ट में पहुंचने से पहले ही आरोपी महिला कोर्ट परिसर से फरार हो चुकी थी। 

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परगना अफजलगढ़ के गांव फतेहपुर धारा निवासी राजवाला ने बताया कि वह चार बहनें हैं। उसकी सबसे बड़ी बहन कलावती ने करीब आठ साल पहले मां को बहला फुसलाकर ग्राम फतेहपुर धारा परगना अफजलगढ़ की कृषि भूमि की वसीयत अपने नाम करा ली थी। वसीयत नाम कराने के बाद मां का निधन हो गया है। जब उसे पता लगा कि उसकी बड़ी बहन ने मां को फुसलाकर व उन सभी बहनों को धोखा देकर खेती की जमीन की वसीयत अपने नाम करा ली है तो उसने अदालत में आपत्ति दर्ज करा दी। मामला न्यायालय तहसीलदार धामपुर के यहां विचाराधीन है। बकौल राजवाला, गुरुवार को केस की तहसीलदार कोर्ट में तारीख थी। उसकी बड़ी बहन कलावती के पक्ष की ओर से गवाही होनी थी। कलावती ने गांव के नरेश कुमार को इस वाद में गवाह बना रखा है।

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बताया गया कि जब नरेश कोर्ट में उनके खिलाफ गवाही देने गया, तो उसने पहले गवाह नरेश कुमार को समझाया। गवाह को बताया कि यह मामला उन दोनों सगी बहनों के बीच का है। उसकी बड़ी बहन ने मां को बहला फुसलाकर और उन सभी बहनों को धोखा देकर उनके हक की जमीन छीनी है। वह गवाही न दें। आरोप है कि जब गवाह ने राजवाला की बात को नहीं सुना तो उसे गुस्सा आ गया।

आरोप है कि राजवाला ने अपने कई साथियों के साथ मिलकर कोर्ट के भीतर ही गवाही देने आए नरेश कुमार के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट होती देख कोर्ट के भीतर और बाहर लोगों में अफरातफरी मच गई। तहसीलदार भान सिंह ने हस्तक्षेप कर विवाद को शांत कराया और आरोपी महिला के खिलाफ कार्रवाई कराने को पुलिस को सूचना दी। लेकिन जब तक पुलिस कोर्ट में पहुंची, तब तक आरोपी महिला कोर्ट से फरार हो चुकी थी। विवाद के कारण नरेश की गवाही नहीं हो सकी। कलावती ने राजवाला के आरोपों को गलत बताया है। कहा कि उसकी मां ने अपनी मर्जी से उसके हक में वसीयत की है, इसलिए इस जमीन पर उसका ही हक है।

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