बागपत के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र में जुलाई 2021 में पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाला आजीवन जेल में रहेगा। बुधवार को न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा के साथ दस हजार रुपये जुर्माना लगाया और जुर्माना नही देने पर छह माह की सजा सुनाई जाएगी।
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार व नरेश वेदवान ने बताया कि जुलाई 2021 में बडौत कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में पांच साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। जिसका शव गांव में ही एक खाली प्लॉट में पड़ा मिला था। इस मामले में पुलिस ने गांव के ही संदीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई न्यायालय एडीजे पंचम में हुई। जिसमें अभियोजन पक्ष की तरफ से 9 गवाह पेश किए गए। बुधवार को न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने फैसला सुना दिया। जिसमे न्यायाधीश ने दुष्कर्म और हत्या करने वाले संदीप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।