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Baghpat: आचार संहिता उल्लंघन मामले में भाजपा विधायक योगेश धामा ने किया सरेंडर, जमानत मिली

Thu, 13 Oct 2022 05:03 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत

सार

बागपत के सिंघावली अहीर थाने में विधायक योगेश धामा व 50-60 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। तीनों मुकदमों में विधायक को न्यायालय से जमानत मिल गई।
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भाजपा विधायक योगेश धामा - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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उत्तर प्रदेश के बागपत में विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के तीन मुकदमों में बृहस्पतिवार को भाजपा विधायक योगेश धामा ने कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद सरेंडर कर दिया। तीनों मुकदमों में विधायक को न्यायालय से जमानत मिल गई।

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अधिवक्ता योगेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान 24 जनवरी 2022 में सिंघावली अहीर थाने में विधायक योगेश धामा व 50-60 अज्ञात के खिलाफ अमीनगर सराय कस्बे में आचार संहिता के उल्लंघन व कोविड महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

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इसके अलावा 17 जनवरी को खिंदौड़ा गांव में आचार संहिता व कोविड महामारी अधिनियम का उल्लंघन करने पर विधायक व 30 अज्ञात पर मुकदमा हुआ।

बालैनी थाने के हरियाखेड़ा गांव में आचार संहिता के उल्लंघन पर विधायक समेत पांच नामजद व 30-40 अज्ञात के मामले में मुकदमे दर्ज किए गए थे। जिनमें न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे। गुरुवार को विधायक योगेश धामा ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। जिसमें न्यायाधीश ने तीनों मुकदमों में जमानत दे दी।

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