फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Meerut : पूर्व सांसद शाहिद अखलाक की फैक्टरी सील करने का आदेश, नक्शा दाखिल करने के लिए मेडा ने दी 15 दिन मोहलत

Thu, 23 Nov 2023 12:35 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ

सार

Meerut News : पूर्व सांसद शाहिद अखलाक की फैक्टरी को सील करने के आदेश दिये गए। 
विज्ञापन
पूर्व सांसद शाहिद अखलाक - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) ने बुधवार को पूर्व सांसद शाहिद अखलाक की हापुड़ रोड स्थित मीट फैक्टरी को सील करने का आदेश जारी कर दिया। यह आदेश पावरलूम के नाम पर पास नक्शे पर मीट प्लांट चलाने पर जारी किया गया है। साथ ही नक्शा दाखिल कर शमन करने के लिए 15 दिन का समय भी दिया गया है।

मेडा उपाध्यक्ष अभिषेक पांडेय ने बताया कि मैसर्स अल साकिब एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हापुड़ रोड स्थित कोऑपरेटिव हैंडलूम एस्टेट मेरठ में इंटीग्रेटेड मीट प्रोसेसिंग प्लांट का संचालन किया जा रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

फैक्टरी के लिए दाखिल नक्शा मदन मोहन टेक्सटाइल लिमिटेड के नाम से है। फैक्टरी संचालक चल रही मीट फैक्टरी का नक्शा नहीं दाखिल कर सके। ऐसे में नियम विरुद्ध मीट फैक्टरी चलाने पर परिसर को सील करने का आदेश दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि 15 दिन के भीतर नक्शा सबमिट किया जाए। ऐसा न करने पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।

पूर्व सांसद शाहिद अखलाक का कहना है कि यह फैक्टरी सरकारी से खरीदी गई थी। इसका नक्शा स्वीकृत है। इस संबंध में एमडीए (अब मेडा) में वाद चला था, जिसका फैसला साल 2017 में उनके पक्ष में आया था, तब मेडा ने नोटिस को निरस्त कर दिया था।

फैक्टरी का नियमानुसार संचालन किया जा रहा है। नक्शा स्वीकृत है। 2021 से अब तक 43 बार फैक्टरी की जांच हुई है। सब ठीक मिला है। पूर्व में डीएम, कमिश्नर और शासन से स्तर से भी उनके पक्ष में फैसला हुआ है। इस मामले में नियमानुसार अपील की जाएगी और समन लेने के लिए भी तैयार हैं।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें