संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट संख्या- 2 सुधाकर दुबे ने छात्रों की फीस हड़पकर धोखाधड़ी करने के आरोप में आरोपी मुदित कुमार निवासी हापुड़ का जमानत प्रार्थना पत्र गंभीर पाते हुए खारिज कर दिया।
सरकारी वकील के अनुसार, सीकेसी रजिस्ट्रार गौतमबुद्धनगर ने थाना इकोटेक, ग्रेटर नोएडा में 9 अपैल 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोप लगाया कि डॉ. विश्वास त्रिपाठी ने दिसंबर 2020 में जीबीयू रजिस्ट्रार का पदभार ग्रहण किया और वह अपने पद के कारण मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। वह लेखा अनुभाग और वित्त विभाग में तैनात कर्मचारियों के नियंत्रण अधिकारी थे। कॉलेज के कुलपति के आदेश पर जब नियमित आंतरिक मिलान प्रक्रिया शुरू हुई तो उसमें पाया गया कि आरोपी एवं अन्य साथियों द्वारा लगभग 5 करोड़ रुपये का घोटाला विश्वविद्यालय में किया हुआ है। इस मामले में आरोपी मुदित कुमार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय ने सोमवार को दोनों पक्षों को सुनकर आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
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