लावड़। इंचौली थाना क्षेत्र के सिखेड़ा गांव निवासी रोहित के खिलाफ न्यायालय ने उद्घोषणा जारी की है। आरोपी रोहित के खिलाफ इंचौली थाने में दहेज अधिनियम की प्राथमिकी दर्ज है। सीओ सदर देहात सुधीर सिंह ने बताया कि मामले में आरोपी के खिलाफ न्यायालय से वारंट जारी हो चुका है। इसके बावजूद आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को छिपा रहा है, जिसके चलते वारंट की तामील नहीं हो पा रही है। इस पर न्यायालय ने उद्घोषणा जारी कर आरोपी को 30 दिन के भीतर न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। निर्धारित अवधि में उपस्थित नहीं होने पर आरोपी की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी।