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दरोगा सहित चार पर रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश

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दरोगा सहित चार पर रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश
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मेरठ। कोर्ट में गलत रिपोर्ट देने के मामले में सीजेएम कोर्ट ने ब्रह्मपुरी थाने के दरोगा, रिटायर्ड दरोगा और उसके दो पुत्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए हैं।
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सीजेएम कोर्ट में राकेश सैनी एडवोकेट ने शिकायत की थी कि उसकी मारुति कार 10 दिसंबर 2016 को चोरी हो गई थी। उसने ब्रह्मपुरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 3 नवंबर 2017 को ब्रह्मपुरी थाने के दरोगा संजीव कुमार ने रिटायर्ड दरोगा महेंद्र सैनी के कीर्ति पैलेस जागृति विहार स्थित घर पहुंचकर चोरी की कार बरामद कर ली और थाने ले जाकर खड़ी कर दी। 8 नवंबर 2017 को राकेश सैनी ने कार सपुर्दगी के लिए सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट ने थाना पुलिस से आख्या मांगी। पीड़ित का आरोप था कि पुलिस ने कोर्ट को गलत रिपोर्ट भेजकर बता दिया कि कार थाने में दाखिल नहीं है। इस पर पीड़ित अधिवक्ता ने कोर्ट को कार के थाने में उपलब्ध होने के फोटो आदि साक्ष्य उपलब्ध कराए। इस पर सीजेएम तबरेज अहमद ने दरोगा संजीव कुमार, रिटायर्ड दरोगा महेंद्र सैनी और उसके दो बेटों अनुराग सैनी और आदर्श सैनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में इंस्पेक्टर ब्रह्मपुरी सतीश राय ने बताया कि ये मामला उनके संज्ञान में नहीं है।
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खास बात
चोरी की कार बरामदगी की गलत सूचना देने पर कोर्ट ने दिए आदेश
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