मेरठ। तीन तलाक के मुद्दे पर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे मुस्लिम महिलाओं के हक में बताया।
इस संबंध में ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के नायब सदर यासीन खान ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए बताया कि इस्लाम में तीन तलाक कुरान नहीं, ये मौलवियों का कानून है। इस बाबत उन्होंने कहा कि इस्लाम में एक महीने में एक और दूसरे महीने में दूसरा अगर इसके बाद औरत और मर्द के बीच रजामंदी हो तो दूसरे मेहर में निकाह हो जाता है। कुरान में सूरह निसा, सूरह बकरा व सूरह तलाक में इसका जिक्र है। तीन तलाक के मुद्दे पर कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि इस पर कानून बनना चाहिए।