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दोहरे हत्याकांड में चार हत्यारों को उम्रकैद

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मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या-4 इरफान कंवर ने दोहरे हत्याकांड के आरोपी पिता-पुत्र सहित चार लोगों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 2.86 लाख रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। घटना 10 साल पहले हस्तिनापुर थाना क्षेत्र में घटी थी।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार नौ अगस्त 2007 को थाना हस्तिनापुर के सैफपुर करमचंदपुर के रहने वाले सेठपाल, भीम सिंह, गजेंद्र व ऋषिपाल भैंसों की दौड़ में हारने से महक सिंह से रंजिश रखने लगे थे। इस रंजिश के चलते ऋषिपाल व उसके तीनों पुत्रों ने एक राय होकर अपनी लाइसेंसी बंदूक व तमंचों से हमला कर दिया। जिसके चलते गांव के ही महक सिंह व बबलू की मौत हो गयी थी और कई लोग गोली लगने से घायल हो गये थे। हत्या के मुकदमे की विवेचना करते हुए चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई थी। न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से अनिल तोमर डीजीसी फौजदारी ने 10 गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पिता-पुत्र सहित चारों हत्यारों सेठपाल, भीम सिंह, गजेन्द्र व ऋषिपाल को उम्रकैद और प्रत्येक को 67 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
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खास बात
- भैंसों की दौड़ में हारने पर हो गयी थी रंजिश
- 2.68 लाख का जुर्माना लगाया आरोपियों पर
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