खसरा नंबर 4632 में पीपी एक्ट की कार्रवाई स्थगित
मेरठ। हापुड़ अड्डा चौराहे के पास स्थित खसरा नंबर 4632 पर कब्जे को लेकर पीपी एक्ट के तहत होने वाली कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले में वादी संजय अग्रवाल की रिट पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रशासन ने पिछले आदेश पर क्या कार्रवाई हुई, इसका भी जवाब मांगा है।
खसरा नंबर 4632 प्रशासन के दस्तावेजों में नजूल दर्ज हैं। जबकि इस जमीन पर 85 से ज्यादा कब्जेदार हैं। इन कब्जेदारों को हटाने के लिए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने नोटिस जारी किया था। इसके बाद उन्होंने इस मामले को पीपी एक्ट के तहत वाद के रूप में चलाने के लिए संबंधित क्षेत्र के एसीएम को ट्रांसफर करने के साथ ही कब्जेदारों को 16 फरवरी को नोटिस जारी किये थे।
इस मामले में एक नोटिस प्राप्तकर्ता संजय अग्रवाल हाईकोर्ट चले गये। हाईकोर्ट ने संजय अग्रवाल की रिट पर सुनवाई करते हुए पीपी एक्ट की कार्रवाई स्थगित करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही प्रशासन से पूर्व में 29 जून 2017 को हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था, उस पर सुनवाई करते हुए क्या निर्णय लिया इसका भी जवाब मांगा है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बार खसरा नंबर 4632 में रहने वाले लोगों को भारी राहत मिली है। क्योंकि 20 दिन पूर्व अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की तरफ से इन कब्जेदारों को जमीन खाली करने के भी नोटिस जारी किये गये थे।