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महापौर प्रत्याशी दो और पार्षद प्रत्याशी को एक वाहन

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महापौर प्रत्याशी को दो और पार्षद प्रत्याशी को एक वाहन
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मेरठ। नगर निकाय चुनाव में मतदान के दिन प्रत्याशियों को वाहन की अनुमति के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने गाइड लाइन जारी की है। जिसके तहत महापौर पद के प्रत्याशियों को दो-दो वाहन चलाने की अनुमति होगी। जबकि पार्षद प्रत्याशी के साथ ही नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी के लिए एक-एक वाहन चलाने की अनुमति होगी।
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार महापौर प्रत्याशी को जो दो वाहनों की अनुमति दी जाएगी, उसमें एक वाहन में प्रत्याशी स्वयं होगा और दूसरे वाहन में प्रत्याशी का चीफ पोलिंग एजेंट होगा। इसके साथ ही प्रत्येक वाहन में चालक और सुरक्षाकर्मी सहित छह व्यक्तियों से अधिक नहीं होंगे। जबकि नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के सदस्य पद के उम्मीदवारों को वाहन से आने जाने की अनुमति नहीं होगी।
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मतदाता निजी वाहन का कर सकेंगे प्रयोग
मतदान के दिन मतदाताओं को निजी वाहन से मतदान स्थल तक जाने की अनुमति दी गई है। लेकिन वाहनों का प्रयोग किसी भी सूरत में अन्य मतदाताओं को मतदान स्थल तक ले जाने में नहीं किया जाएगा।
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सार्वजनिक भवनों पर नहीं होगा प्रचार
चुनाव प्रचार के लिए भी राज्य निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव की तरह ही गाइड लाइन जारी की है। जिसमें सरकारी और सार्वजनिक भवनों, स्थानों आदि पर कोई भी प्रचार सामग्री नहीं लगेगी।
खास बात
मतदान के दिन घूमने के लिए आयोग ने भेजे दिशा निर्देश
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