300 रुपये में नामांकन और 75 हजार तक खर्च कर सकेंगे प्रधान पद के उम्मीदवार
- नामांकन राशि और खर्च सीमा को किया गया तय
- एससी, एसटी, ओबीसी, महिला को नामांकन और जमानत राशि देनी होगी आधी
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। पंचायत चुनाव के सभी पदों के लिए आरक्षण सूची जारी हो चुकी है। आपत्तियों के आने के बाद 15 मार्च को सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। इसके बाद होली से पहले यानी 24 मार्च तक आचार संहिता लागू हो जाएगी। इससे पहले नामांकन राशि और खर्च सीमा तय हो चुकी है। सबसे कम नामांकन राशि ग्राम पंचायत सदस्य के लिए है। इसके लिए सिर्फ 150 रुपये देने होंगे और दस हजार रुपये तक खर्च कर सकेंगे।
वहीं, प्रधान के लिए नामांकन राशि को 300 रुपये तय किया गया है। इसके अलावा चुनाव में वह मात्र 75 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे। हालांकि, मौके पर हालात इसके उलट होते हैं। प्रधान पद के उम्मीदवार जीत के लिए लाखों रुपये खर्च कर देंगे। इसकी निगरानी भी नहीं हो पाती है। वहीं, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए भी प्रधान पद का नियम ही लागू होगा। हालांकि, जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन राशि 500 रुपये है और खर्च सीमा सबसे अधिक एक लाख 50 रुपये तय की गई है। वहीं, एससी, एसटी, ओबीसी और महिला उम्मीदवारों के लिए चुनाव में भी राहत दी गई है। उनके लिए नामांकन और जमानत राशि को आधा कर दिया गया है। वहीं, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए जमानत राशि दो हजार और जिला पंचायत सदस्य के लिए चार हजार रुपये है।