फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म व वीडियो वायरल करने के दोषी को 20 वर्ष का कारावास

विज्ञापन
विज्ञापन
मेरठ। भावनपुर थाना क्षेत्र में नौवीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म और वीडियो वायरल करने के दोषी भूरे को कोर्ट ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आठ साल पुराने इस मामले में न्यायालय (स्पेशल जज पोक्सो एक्ट) ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले में दो नाबालिग आरोपियों का प्रकरण दूसरी कोर्ट में विचाराधीन है।
विज्ञापन

भावनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 28 फरवरी 2017 की दोपहर यह छात्रा कूड़ा डालने जा रही थी। आरोप है कि गांव के ही एक युवक और दो किशोरों ने उसे गन्ने के खेत में खींचकर सामूहिक दुष्कर्म किया था। इस दौरान आरोपियों ने मोबाइल से वीडियो भी बना लिया था। इस बारे में किसी को बताने पर पीड़िता और उसके घरवालों को जान से मारने की धमकी भी दी थी। इससे पीड़िता डर गई। इसके बाद भी आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता से लगातार छेड़छाड़ कर रहे थे। विरोध करने पर आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म का वीडियो गांव में कई लोगों को व्हाट्सएप पर भेज दिया।
इसके बाद छात्रा ने हिम्मत करते हुए परिजनों को अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। परिजनों ने तीनों आरोपियों को नामजद करते हुए दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले में आरोपी भूरे को गिरफ्तार कर दोनों नाबालिगों को भी पकड़ लिया था। मंगलवार को कोर्ट ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर भूरे को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें