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हाईकोर्ट पहुंचेगा राष्ट्रगान के अपमान का मामला

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हाईकोर्ट पहुंचेगा राष्ट्रगान के अपमान का मामला
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मेरठ। नगर निगम की बोर्ड बैठक में वंदेमातरम और राष्ट्रगान के अपमान का मामला अब हाईकोर्ट पहुंचेगा। आरटीआई कार्यकर्ता हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल करके राष्ट्रगान का अपमान करने वालों के खिलाफ राष्ट्र द्रोह का मुकदमा दर्ज करने और पद से अयोग्य ठहराने की मांग करेंगे।
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आरटीआई कार्यकर्ता का कहना है कि निगम की बोर्ड बैठक में जो पार्षद राष्ट्रगान के समय बैठे रहते हैं या फिर हंगामा करते हैं। उनको न्यायालय के सहारे देश भक्ति सिखाई जाएगी। 1971 एक्ट के मुताबिक राष्ट्र के सम्मान का अपमान करने वाले व्यक्ति को पांच साल तक की सजा का प्रावधान है। जब देश के उच्च सदन संसद, विधानसभा, विधान परिषद में राष्ट्रगान गाया जाता है तो मेरठ नगर निगम में ही बार बार क्यों राष्ट्रगान का अपमान किया जा रहा है। ऐसे पार्षदों के खिलाफ हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की जाएगी।
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