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जीएसटीआर-9 भरना है जरूरी, कर लें तैयारी पूरी

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जीएसटीआर-9 भरना है जरूरी, कर लें तैयारी पूरी
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- चेंबर ऑफ कॉमर्स में टैक्स बार एसोसिएशन की शैक्षिक सभा
- 2017-18 का पहली बार भरा जाएगा सालाना जीएसटीआर-9
अमर उजाला ब्यूरो
मेरठ। सरकार जीएसटी का वार्षिक रिटर्न फार्म जीएसटीआर-9 जारी कर चुकी है। यह 2017-18 के लिए भरा जाएगा। इसके लिए अंतिम तारीख 30 जून है। इसे भरने में आने वाली परेशानियों के मद्देनजर बुधवार को टैक्स बार एसोसिएशन ने वेस्टर्न यूपी चेंबर ऑफ कॉमर्स बांबे बाजार में शैक्षिक सभा का आयोजन किया।
सभा में बताया गया कि जीएसटीआर-9 वह रिटर्न फार्म है, जो जीएसटी सिस्टम में रजिस्टर्ड कारोबारियों को हर साल के अंत में भरना पड़ता है। कारोबारी ने अपने साल भर के व्यापार के दौरान जो मासिक या तिमाही रिटर्न (जीएसटीआर-1,2,3,4 और 8) भरे होते हैं, उन सभी जानकारियों का विवरण इसमें दर्ज करना होता है। कंपोजिशन स्कीम, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को भी यह रिटर्न भरना अनिवार्य है। कारोबारियों की अलग-अलग श्रेणियों केअनुसार यह चार प्रकार के होते हैं। इसके अलावा इनपुट क्रेडिट टैक्स (आईटीसी) को लेकर भी चर्चा हुई।
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दरअसल, व्यापारी ने जिस व्यापारी से माल खरीदा है, जब तक वह जीएसटीआर-1 नहीं भरेगा, तब तक आईटीसी भरने वाले व्यापारी को आईटीसी नहीं मिलेगा। इसकी अध्यक्षता एडवोकेट जितेंद्र कुमार गोयल और संचालन महामंत्री नवीन कुमार श्रीवास्तव ने किया। जीएसटीआर-9 पर गाजियाबाद से आए एडवोकेट राकेश अग्रवाल, डीके गांधी और रुड़की से आईं ज्योति राज ने चर्चा की। इस संबंध में सदस्यों द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान संदीप रस्तोगी, मनोज सोम, पंकज मित्तल और संजीव श्रीवास्तव आदि रहे।
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