दो माह से लगातार तारीख मिलने पर भी नहीं दे रहे थे जवाब
हाईकोर्ट ने भी दो सप्ताह में एडीएम वित्त के यहां जवाब दाखिल करने के दिए निर्देश
हापुड़ अड्डा चौराहा स्थित खसरा नंबर 4632 का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
मेरठ।
हापुड़ अड्डा चौराहा स्थित खसरा नंबर 4632 के कब्जेदारों को अपर जिलाधिकारी वित्त द्वारा अंतिम नोटिस जारी किया गया है। इससे कब्जेदारों में हड़कंप है। इस मामले में हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिलने से कब्जेदार ज्यादा परेशान हैं।
अमर उजाला ने करीब दो माह पूर्व हापुड़ अड्डा चौराहा स्थित सरकारी जमीन खसरा नंबर 4632 में अवैध काम्प्लेक्स निर्माण का समाचार प्रकाशित किया था। जिस पर मंडलायुक्त ने संज्ञान लेते हुए जांच कराकर कार्रवाई के आदेश दिये थे। जांच में काम्प्लेक्स के साथ ही 66 अन्य कब्जेदार भी सामने आये थे। इसके बाद अवैध काम्प्लेक्स को जहां एमडीए और प्रशासन की संयुक्त टीम ने ध्वस्त कर दिया था। वहीं, अन्य कब्जेदाराें को अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने नोटिस जारी किये थे। जिसमें कब्जे के मालिकाना हक के साक्ष्य सहित जवाब मांगा था। दो माह बीतने के बाद भी कब्जेदार जवाब नहीं दे पाए।
इस मामले में पांच कब्जेदार हाईकोर्ट भी गये, लेकिन राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने भी कब्जेदारों को दो सप्ताह में साक्ष्य सहित जवाब एडीएम वित्त के यहां दाखिल करने के निर्देश दिये। इसके बाद अब अपर जिलाधिकारी वित्त ने सभी कब्जेदारों को अंतिम नोटिस जारी किया है। जिससे कब्जेदारों में हड़कंप है।
संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो कब्जा हटना तय
प्रशासनिक सूत्रों की माने तो कब्जेदारों के पास कुछ अभिलेख हैं, लेकिन वे उनसे उक्त जमीन पर मालिकाना हक साबित नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में बिना संतोषजनक जवाब दिए उन्हें राहत नहीं मिलेगी। तय है कि जिन लोगों ने लाखों रुपये में यहां जमीन खरीद रखी है या लंबे समय से काबिज हैं। उनके खिलाफ प्रशासन शीघ्र ही कब्जा हटाने की कार्रवाई करेगा।