मेरठ। हाथरस के सपा से पूर्व विधायक देवेंद्र अग्रवाल के अदालत में उपस्थित न होने पर बुधवार को स्पेशल जज-2 (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) मनजीत सिंह श्यौरान ने पूर्व विधायक का हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया। जमानती वारंट जारी करते हुए 21 फरवरी तक पेश होने के आदेश दिए हैं।
सरकारी वकील सिराजुद्दीन अलवी ने बताया कि पूर्व मंत्री रामबीर उपाध्याय की पत्नी जिपं. अध्यक्ष सीमा उपाध्याय ने आरोप लगाया था कि देवेंद्र अग्रवाल ने डीजल, पेट्रोल के डीलरों से मिलीभगत कर कालाबाजारी करने के आरोप लगाए थे। जिसके विरुद्ध केस दर्ज कर आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। इस मामले में देवेंद्र अग्रवाल ने अदालत में 27 अक्तूबर 2018 को सरेंडर किया था। अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया था। लेकिन जमानत अर्जी नहीं दी गयी थी। अदालत ने नियत तिथि पर उपस्थित होकर जमानत कराने के लिए आदेशित कर देवेंद्र अग्रवाल को एक लाख रुपये के निजी मुचलके व अंडरटेकिंग लेने के बाद रिहा किया गया था। लेकिन वह अदालत में उपस्थित नहीं हो रहे थे। बुधवार को प्रार्थनापत्र दिया गया कि वह आवश्यक कार्य से बाहर है इसलिए उपस्थित नहीं हो सकता है। जिस पर अदालत ने हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।