मवाना। काबली गेट निवासी जगवीर सिंह ने उपजिलाधिकारी से शिकायत की कि उनका पालिका से संपत्ति का विवाद न्यायालय में लंबित है। न्यायालय से अंतिम निस्तारण होने तक इस प्रकरण में कोई भी कार्रवाई संपत्ति पर बने निर्माण को गिराने और कब्जा आदि लेने की प्रक्रिया से नगर पालिका को रोका जाए। उपजिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव ने इस मामले की जांच नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को सौंप दी है।
काबली गेट निवासी जगवीर सिंह पुत्र घासीराम उपजिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव से मिले तथा शिकायत की कि खसरा संख्या 2217 को उन्होंने फारुख निवासी मोहल्ला हीरालाल से वर्ष 1988 में क्रय की थी। वह उक्त भूमि पर काबिज हैं तथा व्यवसाय कर रहे हैं। उक्त भूमि के संबंध में वाद न्यायालय में लंबित है। जिसमें 25 अक्तूबर की तिथि नियत है। जिला जज द्वारा जारी नोटिस नगर पालिका को प्राप्त हो चुका है। उसको पता चला है कि नगर पालिका ने न्यायालय को भ्रमित कर भूखंड पर बने निर्माण को गिराकर जबरन कब्जा लेने का आदेश पारित करा लिया है। हालांकि मामला न्यायालय में लंबित है। पीड़ित ने उपजिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव से मांग की न्यायालय के अंतिम निस्तारण तक इस प्रकरण में कोई कार्रवाई संपति पर बने निर्माण को गिराने और कब्जा करने से नगर पालिका को रोका जाए। उपजिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव ने इस मामले की जांच नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी हेमराज को सौंपी है।