मेरठ। दरोगा के पुत्र की हत्या और उसके साथी पर जानलेवा हमले के मामले में जिला जज की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वहीं, एक आरोपी को बरी कर दिया गया। यह सनसनीखेज वारदात करीब साढ़े पांच साल पहले थाना सिविल लाइन क्षेत्र में साकेत पेट्रोल पंप के पास हुई थी। सजा पर सुनवाई के लिए अदालत ने 16 अगस्त की तारीख नियत की है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सिविल लाइन में वादी सोनू शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी। जिसमें बताया गया कि 16 दिसंबर 2012 की रात शास्त्रीनगर निवासी उपनिरीक्षक अंतरिक्ष सिंह का पुत्र प्रांजल सिंह अपने साथी जागृति विहार निवासी सोनू शर्मा पुत्र रमेश चंद शर्मा की गाड़ी से मसूरी जाने के लिए साकेत पेट्रोल पंप के पास अपने साथियों का इंतजार कर रहा था। उसी समय उनके साथ शास्त्रीनगर का रहने वाला प्रभास जैन उर्फ बबलू पुत्र वेदप्रकाश तथा मोहनपुरी निवासी अरविंद पुत्र बसंत लाल भी मौजूद थे। वहीं पर मौजूद एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी। जिसको लेकर आपस में झगड़ा हो गया और गाली गलौज होने पर स्कॉर्पियो में सवार युवकों ने कुछ साथियों को फोन करके मौके पर बुला लिया था।
मुकदमा तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया कि प्रभात नगर के रहने वाले अंकुर यादव, प्रतीक उर्फ टिल्लू व निलेश उर्फ मोनू, पंकज कश्यप ने प्रांजल और प्रभास जैन के साथ मारपीट की। दोनों झगड़े में गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को आनंद अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां पर प्रांजल सिंह की मौत हो गयी और प्रभास जैन को गंभीर हालत में भर्ती कर लिया गया। सोनू शर्मा की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की और चारों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। जिसकी सुनवाई जिला जज आलोक सक्सेना के न्यायालय में की गई।
न्यायालय में जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल तोमर, कृपाल सिंह, अब्दुल जब्बार खान व पीके तोमर ने वादी सोनू शर्मा व प्रभास जैन उर्फ बबलू जैन सहित अनेक गवाह पेश किए। जिनके बयानों के आधार पर जिला जज ने मंगलवार को अपना निर्णय सुनाया। जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल तोमर ने बताया कि जिला जज आलोक सक्सेना ने प्रतीक उर्फ टिल्लू, पंकज कश्यप व अंकुर यादव को प्रांजल सिंह की हत्या व बबलू जैन को गंभीर चोट पहुंचाने का दोषी करार देते हुए अपना निर्णय सुनाया है। वहीं, आरोपी निलेश उर्फ मोनू को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
खास बातें:
साढ़े पांच साल पहले हुई थी साकेत पेट्रोल पंप के पास दरोगा के बेटे की हत्या
सजा पर सुनवाई के लिए जिला जज ने की 16 अगस्त की तारीख नियत