विद्युत निगम के नियमानुसार खंभे से 40 मीटर की दूरी तक ही मिलेगा कनेक्शन
अमर उजाला ब्यूरो
मवाना।
कई अधिकारियों और संविदा कर्मचारियों पर कार्रवाई होने के बाद भी विद्युत निगम में घोटालों का खेल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। विद्युत निगम द्वारा गांव पलड़ा के नाम का एक कनेक्शन जारी किया गया। जो गांव पलड़ा से करीब चार किलोमीटर दूर मवाना में हस्तिनापुर रोड पर चल रहा है। अधिशासी अभियंता ने मामले से अनभिज्ञता जताई है।
विद्युत निगम के नियमानुसार खंभे से 40 मीटर की दूरी तक ही कनेक्शन मिल सकता है। इस नियम के कारण नगर की कई कालोनी के लोग बिना बिजली कनेक्शन के रहने को विवश हैं। लेकिन निगम के कर्मचारी ही नियम कानूनों को ताक पर रखे हैं। इसका उदाहरण आपको हस्तिनापुर रोड पर मिल जाएगा। यहां पर चल रहा बिजली कनेक्शन गांव पलड़ा निवासी एक व्यक्ति के नाम पर है। लेकिन कनेक्शन गांव से चार किमी. दूर मवाना में चल रहा है। जिस स्थान पर कनेक्शन चल रहा है उसकी खंभे से दूरी 200 मीटर है।
उपभोक्ता ने किया गुमराह
मामले में जेई प्रेमपाल सिंह का कहना है कि उपभोक्ता ने झूठा शपथ पत्र देकर विभाग को गुमराम किया। जब उनसे कनेक्शन करने से पहले सर्वे की बात पूछी गई तो बताया कि लाइनमैन ने झूठ बोल दिया था। फिलहाल कनेक्शन काट दिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। वहीं लाइनमैन के खिलाफ कार्रवाई की बात पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि लाइनमेन ने अपनी गलती मान ली है। अधिशासी अभियंता महेश चंद ने मामला संज्ञान में नहीं होने की बात कही।
पहले भी हो चुकी कार्रवाई
बता दें कि विद्युत आपूर्ति के नाम पर घोटाला करने के मामले में तत्कालीन एक्सईएन, एसडीओ का ट्रांसफर विधायक दिनेश खटीक की शिकायत कर कर दिया गया था। वहीं उपभोक्ता के खिलाफ बिजली चोरी की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने के मामले में एक जेई पर कार्रवाई हो चुकी है। तीन संविदा कर्मचारियों को भी विभिन्न आरोपों में हटाया जा चुका है। इसके बावजूद भी विद्युत निगम के अधिकारी व कर्मचारी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं।