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नाबालिगों से लैंगिक अपराध के दोषी को 14 वर्ष का कठोर कारावास
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम मोहम्मद बाबर खान ने नाबालिग, मासूम बच्चों के साथ अप्राकृतिक लैंगिक अपराध करने के दोषी निवासी रफीक को 14 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया है। घटना थाना देहलीगेट क्षेत्र में घटित हुई थी।
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विशेष अभियोजन अधिकारी नरेंद्र चौहान, अवकाश जैन ने बताया कि थाना देहलीगेट के रहने वाले पीड़ित के पिता ने 2017 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि उसके चार वर्ष 6 दिन के पुत्र को आरोपी उठाकर ले गया था। आरोपी ने उसके पुत्र के साथ यौन हिंसा की थी। इसके अलावा अन्य बच्चों से भी उसके द्वारा यह अपराध किया गया था। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह पेश किए। न्यायालय ने बृहस्पतिवार को अपने निर्णय में कहा कि दोषी रफीक उर्फ जग्गा ने नाबालिग बच्चों के साथ यौन हिंसा कर लैंगिक अपराध किया है। जिससे पीड़ितों को गहरा दुख एवं असीम मानसिक वेदना हुई है, जो जीवन भर मन मस्तिष्क पर पीड़ा पहुंचाती रहेगी। न्यायालय ने दो मामलों में लैंगिक अपराध होने के आरोपी रफीक को दोषी पाया। न्यायालय ने दोषी रफीक को 14 वर्ष के कठोर कारावास एवं तीन हजार रुपये जुर्माने से दंड़ित किया है।
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