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बिजेंद्र प्रमुख का हमलावर कचहरी से फरार

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मेरठ। रोहटा ब्लॉक प्रमुख बिजेंद्र जिंजोखर का हमलावर जॉनी सोमवार को कचहरी से फरार हो गया। उसके विरुद्ध कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। वहीं, इस मामले में नामजद चार आरोपियों को बरी कर दिया गया। पुलिस ने फरार आरोपी को कचहरी में तलाशा, लेकिन वह नहीं मिला।
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पुलिस के अनुसार 20 अक्तूबर 2009 में जिंजोखर गांव में ब्लॉक प्रमुख बिजेंद्र सिंह पर जानलेवा हमला हुआ था। बिजेंद्र के भाई सतेंद्र सिंह ने कंकरखेड़ा थाने में योगेश भदौड़ा निवासी गांव भदौड़ा, चीकू व उसके भाई पपीत निवासी गांव बढ़ला परीक्षितगगढ़, जॉनी पुत्र हरवीर सिंह निवासी गांव भगवानपुर इंचौली व राजन उर्फ मोटू निवासी गांव कैथवाड़ी रोहटा के खिलाफ केस दर्ज कराया था। यह मुकदमा अपर जिला जज-तृतीय प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में चल रहा था। इस मामले में वादी सतेंद्र सिंह, पीड़ित बिजेंद्र प्रमुख समेत आठ गवाह न्यायालय में पेश किए गए।
नामजद आरोपी भी कचहरी में आए थे। गवाहों के बयानों के आधार पर एडीजे-3 ने आरोपी जॉनी पुत्र हरवीर सिंह निवासी ग्राम भगवानपुर इंचौली को बिजेंद्र प्रमुख पर जानलेवा हमले का दोषी पाया। कोर्ट ने उसको दोष सिद्ध किया। लेकिन आरोपी जोनी निर्णय के दौरान कचहरी से फरार हो गया। निर्णय के समय अदालत में उपस्थित नहीं होने पर अदालत ने जॉनी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। वहीं, योगेश भदौड़ा, चीकू, पपीत और राजन को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया है।
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यह लगाया था आरोप
सतेंद्र द्वारा दर्ज कराए मुकदमे में बताया गया था कि 20 अक्तूबर 2009 को उसका भाई बिजेंद्र प्रमुख घर में ही मौजूद था। गोलियों की आवाज सुनकर वह घर की तरफ भागा। उसने देखा कि बिजेंद्र प्रमुख घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा है और हमलावर बाइक से फरार हो रहे हैं। बिजेंद्र ने उनको देखा है। सामने आने पर उनको पहचान भी लेगा। पुलिस ने जांच के बाद योगेश भदौड़ा, जॉनी, राजन, चीकू व पपीत के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
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खास बातें:
- नामजद योगेश भदौड़ा, चीकू बढ़ला समेत चार लोग बरी
- कोर्ट ने फरार आरोपी के खिलाफ किया गैर जमानती वारंट जारी
- 20 अक्टूबर 2009 को बिजेंद्र प्रमुख पर हुआ था हमला
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